स्कूल और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद से खोलने की तैयारियो के बीच शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सुरक्षा और शैक्षिण गतिविधियों के लिए गाइड्लाईन जारी कर दी है !
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स्कूल किसी बच्चे को क्लास मे आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा.
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ना ही उनपर उपस्थिति को लेकर दबाव बनाया जायेगा .
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स्कूल खुलने के दो और तीन हफ्तों तक कोई असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जायेगा .
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अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही बच्चो को स्कूल आने की अनुमति रहेगी.
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स्कूल खोलने को लेकर अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है .
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