जयपुर । राजस्थान सरकार ने पटाखों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी दुकानदार किसी भी तरह का पटाखा नहीं बेच सकेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति ना तो पटाखा चलायेगा और ना ही पटाखा चलाने की अनुमति देगा। अधिसूचना में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई दुकानदार पटाखा बेचता हुआ पाया गया, तो 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति पटाखा चलाता है, तो उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
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