कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया महामारी से निपटने के लिए क्या है योजना
नई दिल्ली, कोविड-19 की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहे देश के संकटपूर्ण हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से जवाब तलब किया। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर नेशनल प्लान की मांग की। जिसमें संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाईयां व ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई में मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर भी विचार किया जाएगा। इस बेंच में जस्टिस एलएन राव और एसआर भट्ट भी शामिल हैं।
कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि उनके पास महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए क्या योजना है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि देश में ऑक्सीजन की काफी जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला- ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा- दवाओं की सप्लाई, तीसरा- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘गिड़गिडाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की थी।
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