Site icon Memoirs Publishing

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान की आयतों को हटाने वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान की आयतों को हटाने वाली याचिका

लखनऊ । देश की शीर्ष अदालत ने किसी भी धार्मिक ग्रंथ में दखल देने से साफ इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के वसीम रिजवी की कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज करने के साथ ही याची पर 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर आज सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस याचिका को शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वजीम रिजवी ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि इन आयतों को पढ़ाकर बहुत से छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे इस एसएलपी के बारे में सारे तथ्य पता हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एसएलपी नहीं रिट है और आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में यह आयतें पढ़ाई जाती हैं, छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है, यही आयतें पढ़ाकर और समझा कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निराधार याचिका है। कोर्ट ने इसके साथ ही पचास हजार रुपए जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी।

Exit mobile version