सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब तलब किया। कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कपिल वधावन की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा।
जस्टिस केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने एजेंसी से एक सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। मामले को दो नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
वधावन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल की पांच सर्जरी हुई थी और उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है। कपिल वधावन और उनके भाई धीरज वधावन को ईडी ने 14 मई को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी के मुताबिक, यस बैंक ने अप्रैल और जून 2018 के बीच डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में लगभग 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
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