कूड़े की शिकायतों के निपटारे के लिए Uttarakhand High Court की ईमेल आईडी जारी हो गई है। अगर आपके आसपास भी कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है तो इस ई-मेल आईडी पर शिकायत दर्ज कराएं। Uttarakhand High Court के आदेश के तहत 48 घंटे के भीतर मंडलायुक्तों को इन शिकायतों का निपटारा करना होगा।
दरअसल, Uttarakhand High Court ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने, जहां-तहां बिखरे प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को आदेश जारी किया था। इसमें एक ई-मेल आईडी जारी की गई थी, जिस पर आने वाली कूड़े की शिकायतों को दोनों मंडलायुक्तों को 48 घंटे के भीतर निस्तारित करना होगा।
वहीं, निकायों को पुराने कचरे के निस्तारण का भी अंतिम मौका दिया गया है, जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। Uttarakhand High Court के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को शासन से लेकर शहरी विकास निदेशालय तक काफी हलचल नजर आई।
मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन
सचिव शहरी विकास के नेतृत्व में मॉनिटरिंग को समिति का गठन किया गया है। अब सचिव से लेकर शहरी विकास निदेशक, अपर निदेशक और विभागीय अधिकारी निकायों में जाएंगे। कूड़ा निपटारे का निरीक्षण करेंगे। जहां कमियां होंगी, उन्हें दूर करेंगे।
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