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उत्तराखंड: प्रदेश में नई राजस्व संहिता पर चर्चा के लिए बैठक 17 को, ड्राफ्ट को दिया जाएगा अंतिम रूप

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अब प्रदेश में लागू सभी अधिनियम को मर्ज करते हुए अपना रेवेन्यु कोड तैयार किया जाएगा। 14 और 15 सितंबर को लगातार दो दिन बैठक होनी थी, लेकिन समिति के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण एक बार फिर बैठक स्थगित हो गई। इसी तरह से 22 सितंबर को होनी वाली बैठक भी किन्हीं कारणों से टल गई।

प्रदेश में नई राजस्व संहिता (रेवेन्यु कोड) को लेकर होने वाली बैठक अब तक तीन बार टल चुकी है। बताया जा रहा है कि अब यह बैठक 17 अक्तूबर को सचिवालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में राजस्व परिषद की ओर से तैयार नई राजस्व संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रदेश में वर्तमान में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम) 1950 और भू राजस्व अधिनियम लागू हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अधिनियम भी प्रचलन में हैं। यूपी ने इन्हें समाप्त करते हुए अपना रेवेन्यु कोड वर्ष 2013 में लागू कर दिया था। अब प्रदेश में लागू सभी अधिनियम को मर्ज करते हुए अपना रेवेन्यु कोड तैयार किया जाएगा।

राजस्व परिषद की ओर से तैयार किए गए रेवेन्यु कोड पर चर्चा के लिए विधि समिति की बैठक इससे पहले तीन बार स्थगित हो चुकी है। पहले यह बैठक पांच सितंबर को बुलाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बैठक नहीं हो पाई। इसके बाद 14 और 15 सितंबर को लगातार दो दिन बैठक होनी थी, लेकिन समिति के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण एक बार फिर बैठक स्थगित हो गई। इसी तरह से 22 सितंबर को होनी वाली बैठक भी किन्हीं कारणों से टल गई। सचिव राजस्व परिषद चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि अब यह बैठक 17 अक्तूबर को अयोजित की जाएगी।

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