पवन हंस: पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय सरकार ने रद्द कर दिया। सोमवार को, वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने इसकी सूचना दी। स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को पिछले साल आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की समिति (सीसीईए) की ओर से सशक्त वैकल्पिक तंत्र ने शुक्रवार को पवन हंस में भारत सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने और प्रशासन नियंत्रण के स्थानांतरण के लिए सबसे ऊंची बोली दी।
पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय सरकार ने रद्द कर दिया। सोमवार को वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने इसकी सूचना दी। स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को पिछले साल आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की समिति (सीसीईए) की ओर से सशक्त वैकल्पिक तंत्र ने शुक्रवार को पवन हंस में भारत सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने और प्रशासन नियंत्रण के स्थानांतरण के लिए सबसे ऊंची बोली दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया। भारत सरकार पवन हंस में 51% हिस्सेदारी है।
बीते कई वर्षों से कंपनी ने भारी वित्तीय संकट का सामना किया है
बीते कुछ वर्षों में, सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस ने गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया है। यह देश में सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली एकमात्र कंपनी है। तीन दशक से भी अधिक पुरानी इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 69 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया। बाद में, 2019-20 में भी कंपनी लगभग 28 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। इसके बाद सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। हालाँकि, सरकार ने अब अपना निर्णय बदला है और विनिवेश का निर्णय फिलहाल अधर में है।
ये हैं पवन हंस में विनिवेश रद्द करने के कारण
सरकार ने सोमवार को पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश को रद्द करने का निर्णय लिया क्योंकि सफल बोली लगाने वाले कंसोर्टियम स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को लंबे कानूनी मुद्दों के कारण अयोग्य घोषित किया गया है। वन हंस सरकार और एनजीसी का संयुक्त उद्यम है 51:49। पिछले साल अप्रैल में सरकार ने स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और अलमास ग्लोबल ऑपर्च्युनिटी फंड एसपीसी) नामक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता को 211.14 करोड़ रुपये में बेच दिया। हालाँकि, विजेता बोलीदाता कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य, अलमास ग्लोबल ऑपर्च्युनिटी फंड एसपीसी, के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में एक मामला लंबित था, इसलिए मई में बिक्री प्रक्रिया को रोक दिया गया।
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