राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) में एक छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में संस्थान के शिक्षक सुचित नारंग और प्राचार्य डॉ. अनुसूया शर्मा दोषी ठहराए गए हैं। 2018 में मामले की सुनवाई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। आज सजा पर कोर्ट में सुनवाई होगी।
जिला बाल कल्याण समिति ने 18 अगस्त 2018 को राजपुर रोड स्थित NIEPVD (पूर्व में NHV) में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद शिक्षक सुचित नारंग के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
क्या था पूरा मामला
मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी समय तक अंडरग्राउंड रहे सुचित ने हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर 25 सितंबर 2018 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने जांच में पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज किए तो सामने आया कि उसने मुकदमा दर्ज होने से करीब छह महीने पहले संस्थान की प्राचार्य और उपप्रचार्या से भी इसकी शिकायत की थी।
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