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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक जारी, हाईकोर्ट की सुनवाई अब 26 जून को

नैनीताल — उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में दोपहर बाद करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई। समयाभाव के चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 26 जून को निर्धारित की है।

फिलहाल, अदालत द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य पंचायत चुनाव को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया संविधान और प्रचलित कानूनों के अनुरूप हो। अदालत ने संकेत दिया कि चुनाव का आयोजन बाधित नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और वैधानिकता आवश्यक है।

इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पंचायत चुनाव से संबंधित नामांकन प्रक्रिया को स्थगित कर रखा है।

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