Site icon Memoirs Publishing

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव स्थगित, हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य चुनाव आयोग का निर्णय

देहरादून – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर 25 जून से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद लिया गया।

हाईकोर्ट ने यह रोक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में सीटों और पदों के आरक्षण से संबंधित स्पष्ट गजट अधिसूचना के अभाव को देखते हुए लगाई है। अदालत ने माना कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे पदों के लिए आरक्षण नियमों में कानूनी अस्पष्टता है, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई भी मंगलवार, 25 जून को निर्धारित है, जिसमें राज्य सरकार के जवाब के साथ अन्य याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को दो चरणों में – 10 जुलाई और 15 जुलाई को – पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसके तहत 12 जिलों में प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। कई संभावित उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान भी आरंभ कर दिया था। लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश से पूरी प्रक्रिया ठहर गई है, जिससे चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

Share this content:

Exit mobile version