Site icon Memoirs Publishing

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म,लिए गए 6 अहम निर्णय पढ़िए फैसले

Oplus_16908288

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बुधवार को छह अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

बोनस एक्ट 1965 फिर से लागू , श्रम विभाग के अंतर्गत पेमेंट ऑफ बोनस से जुड़े संशोधित प्रावधान को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कोविड काल में बोनस व्यवस्था में बदलाव किया गया था। अब फिर बोनस एक्ट 1965 के तहत कर्मचारियों को बोनस दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

ESI डॉक्टरों के 94 पद सृजित, कैबिनेट ने उत्तराखंड ESI सेवा नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें ग्रेड-ए के 11 पद, 6 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर सहित अन्य पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के तहत 22 पदों को मंजूरी, गृह विभाग में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत 22 पद सृजित करने को सहमति दी गई है। इस संबंध में 2022 में गठन किया गया था, जिसके लिए अब 22 पदों का सृजन किया गया है।

उत्तराखंड कारागार नियमावली 2024 के तहत बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों (हैबिटुअल ऑफेंडर) को अब केंद्रीय हैबिटुअल ऑफेंडर की नियमावली के अनुरूप ही माना जाएगा।

दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान, वन विभाग में कुल 893 दैनिक श्रमिक पदों में से 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान मिल रहा था, जबकि 589 श्रमिक इससे वंचित थे। कैबिनेट ने सभी 589 श्रमिकों को भी 18,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जब तक केंद्र सरकार की PMFE योजना संचालित रहेगी, तब तक राज्य में CMFE योजना भी जारी रखी जाएगी।

Share this content:

Exit mobile version