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ओबीसी क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार कर रहा केंद्र, 958 उम्मीदवारों की सेवा आबंटन पर असर

ओबीसी क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार कर रहा केंद्र, 958 उम्मीदवारों की सेवा आबंटन पर असर

केंद्र सरकार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर स्थिति तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के फैसले के बाद पैदा हुई व्यावहारिक कठिनाइयों पर शीर्ष अदालत के निर्देशों का इंतजार कर रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों को सेवा आबंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अदालत से निर्देश मांगे हैं। यह स्थिति ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन’ मामले में आए फैसले के बाद उत्पन्न हुई है।

क्रीमी लेयर निर्धारण और फैसले का प्रभाव

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की स्थिति केवल माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, निजी संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों से अलग मानना भेदभावपूर्ण हो सकता है। इस फैसले के बाद DoPT ने सेवा और कैडर आबंटन, वरिष्ठता, पिछली भर्तियों और आरक्षण नीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया।

परीक्षा परिणाम और सेवा आबंटन की स्थिति

CSE-2025 के नतीजे 11 मार्च के फैसले से पांच दिन पहले यानी 6 मार्च को घोषित किए गए थे। चूंकि उस समय सेवा आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, इसलिए विभाग ने 24 अगस्त को एक विविध आवेदन दायर कर अदालत से इस मामले में स्पष्टीकरण और निर्देश मांगे। सूत्रों के अनुसार, सभी प्रशिक्षण संस्थान और विभाग परीक्षा के उम्मीदवारों को सेवा आबंटन देने और फाउंडेशन कोर्स शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पाठ्यक्रम शुरू होने में देरी से उम्मीदवारों की वरिष्ठता या सेवा शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भविष्य की चिंताएं और कानूनी पहलू

सरकार और संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस मामले का समग्र परीक्षण किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके।

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