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राहुल गांधी के नेतृत्व में INDI ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्च, चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल करने की अनुमति

राहुल गांधी के नेतृत्व में INDI ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्च, चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल करने की अनुमति

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में INDI ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक एक बड़ा मार्च निकाला। चुनाव आयोग के कामकाज के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन के तहत बड़ी संख्या में विपक्षी नेता और सांसद कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे बढ़े। इस विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस पूरे आयोजन को लोकतंत्र और न्याय के लिए एक मार्च बताया और ‘चलो दिल्ली’ का आह्वान किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी याचिका दाखिल करने की अनुमति

इस विरोध प्रदर्शन और मार्च के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 10 से 15 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल को परिसर के भीतर फाइलिंग काउंटर तक जाने की आधिकारिक इजाजत प्रदान कर दी है। हालांकि, यह तय किया गया कि याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान यह प्रतिनिधिमंडल हाई-सिक्योरिटी जोन के दायरे से बाहर रहेगा। विपक्ष की यह पूरी कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने और कानूनी कदम उठाने के उद्देश्य से की जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का बयान

इससे पहले विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा मुलाकात के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्थिति स्पष्ट की थी। सीजेआई ने बताया कि उन्हें रविवार को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका जवाब उन्होंने उसी रात दे दिया था और उन कारणों को स्पष्ट किया था जिनकी वजह से वे प्रतिनिधिमंडल से मिलने में असमर्थ थे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी जोर देकर कहा कि हर भारतीय नागरिक और किसी भी निर्वाचित निकाय के सदस्य को अदालत का दरवाजा खटखटाने तथा कानूनी राहत मांगने का पूरा अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह खुले हैं और अदालत उनकी चिंताओं को सुनकर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी।

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