कोविड कर्फ्यू में 3 घंटे की छूट
कोविड कर्फ्यू में 3 घंटे की छूट
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में 3 घंटे की छूट
उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू(Uttarakhand Covid Curfew) एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया. जिसके बाद प्रदेश में कोविड कर्फ्यू मंगलवार यानी 27 जुलाई सुबह 6 बजे से 3 अगस्त तक लागू रहेगा. उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू को गंभीरता से पालन किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने इस बार कुछ और छूट दी हैं.
100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय:
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि स्पा, सैलून और ट्रेनिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया गया है. सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय अब चाहें तो 100 percent उपस्थिति के साथ खोल सकते हैं. बता दें कि सरकार ने सोमवार सुबह ही सरकारी कार्यालयों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया था. वहीं, देर शाम एसओपी भी जारी कर दी गई.
राजनीतिक कार्यक्रमों का हो सकेगा आयोजन:
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जिन सामाजिक, राजनीतिक और अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. अब सक्षम अधिकारी की अनुमति पर उनका आयोजन किया जा सकता है. बाकी तमाम निर्देश व फैसले पूर्वक जारी रहेंगे. आपको बता दें पिछले हफ्ते मॉल मल्टीप्लेक्स खोलने का फैसला सरकार ने लिया था.
उत्तराखंड कोरोना अपडेट:
सोमवार को प्रदेश में 54 नए कोरोना केस सामने आए हैं. जबकि 50 मरीज स्वस्थ हुए हैं. इस दौरान कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में संक्रमण दर 0.21 फीसद रही है.
कोविड कर्फ्यू के बीच उत्तराखंड में कारखानों में श्रमिकों के चार घंटे के ओवर टाइम को मंजूरी दी गई है। एक सप्ताह में ओवर टाइम 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। कोविड की दूसरी लहर के दौरान ये छूट दी गई है। जो पूर्व में 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। इस सुविधा में श्रमिक कारखाने में आठ घंटे की ड्यूटी के साथ चार घंटे का ओवरटाइम दिया जाएगा। हर छह घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देना होगा। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान उद्योगों में काम न होने के कारण मांग व आपूर्ति में बड़ा अंतर आ गया है।
इस अंतर को पूरा करने के लिए ओवरटाइम की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। श्रमिक से एक सप्ताह में छह दिन ही काम कराना होगा। कारखानों में 12 12 घंटे की दो पालियों में काम किया जा सकेगा। कंपनियों को किसी भी तरह की छंटनी की इजाजत नहीं होगी। श्रमायुक्त के स्तर से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त आपात प्रावधान का प्रयोग किसी भी फैक्ट्री के स्तर से निरंतरता में नियमित व्यवस्था की भांति न किया जाए। ये नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिन तक प्रभावी रहेगा।इसके बाद स्वयं निष्प्रभावी हो जाएगा।
कोविड कफर्यू के दौरान सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें प्रतिदिन सुबह आठ बजे से 12 बजे तक जबकि राशन, किराने, स्टेशनरी और किताबों की दुकानें नौ जून और 14 जून को सुबह आठ बजे से एक बजे तक खुलेंगी. इसके अलावा, जरूरी सामानों जैसे दूध, मीट, मछली, फल और सब्जी की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी.
मदिरा की दुकानें, नौ जून, 11 जून और 14 जून को सुबह आठ से एक बजे तक खुलेंगी लेकिन इस दौरान बार बंद रहेंगे. इस दौरान निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी लेकिन ठेकेदार को अपने श्रमिकों को निर्माण स्थल तक लाने और ले जाने या निर्माण स्थल पर उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी. इस अवधि में दस वर्ष की उम्र से छोटे और 65 वर्ष से उपर के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के अलावा बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.
ये रहेगा बंद:
सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे।
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