हाईकोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना में दस दिन का लगा लॉकडाउन
हाईकोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना में दस दिन का लगा लॉकडाउन
हैदराबाद : तेलंगाना मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 12 मई से 10 दिनों के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि इस दौरान रोजाना सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी गतिविधियों के लिए छूट होगी.
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रगति भवन स्थित उनके सरकारी आवास पर यह निर्णय लिया गया.
दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही यह घोषणा कर दी गई, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी थी.
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, ‘मंत्रिमंडल राज्य में कोविड-19 मामलों की वृद्धि काे ध्यान में रखते हुए राज्य में लॉकडाउन पर फैसला लिया गया. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन से हाेने वाले लाभ और हानि दाेनाें पक्षाें पर चर्चा की गई. साथ ही मंत्रिमंडल ने वैक्सीन की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर निकालने का भी फैसला किया है.
इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने महामारी को लेकर सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. साथ ही राज्य की सीमा पर एंबुलेंस सेवा के निलंबन पर सरकार को फटकार लगाई.
हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार रमजान के बाद अगला कदम उठाना चाहती है? अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर भीड़भाड़ स्वीकार्य नहीं है.
अदालत ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को और कम कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने परीक्षण बढ़ाने का आदेश दिया था. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें अदालत की अवमानना कार्यवाही का सामना करना होगा.
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तेलंगाना में इस वक्त काेराेना के 65,757 सक्रिय मामले हैं
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