दक्षिण अंडमान जिले में पान मसाला और गुटखे की बिक्री पर लगी रोक
दक्षिण अंडमान जिले में पान मसाला और गुटखे की बिक्री पर लगी रोक
कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले बढ़ने पर दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सभी तरह के पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर रोक (Ban on Pan Masala) लगा दी है. अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान जिले में आती है. दक्षिण अंडमान के जिला मजिस्ट्रेट सुनील अंचिपका ने दो जून को एक आदेश में जिले में तत्काल प्रभाव से एक महीने के लिए सभी तरह के पान मसाला और गुटखा के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी.
डीएम ने आदेश में कहा कि इस द्वीप में रह रहे लोगों को तंबाकू चबाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत है, जिससे संक्रमण फैल रहा है. उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा.
जिले में 7 जून तक लॉकडाउन
दक्षिण अंडमान जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगे लॉकडाउन को भी सात जून तक बढ़ा दिया गया था. नोटिफिकेशन में कहा गया था कि संक्रमण के नए मामलों में मामूली सी कमी आई है, लेकिन मामलों में भारी कमी आने तक प्रशासन कोई ढील नहीं बरतेगा. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तीन जिलों में से सबसे अधिक आबादी दक्षिण अंडमान में रहती है, पोर्ट ब्लेयर इसी जिले में है.
इन दुकानों को इजाजत
लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक खुले रहने की इजाजत है. लोगों को बिना ई-पास के आवाजाही की इजाजत नहीं है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई काभी प्रावधान है.
(भाषा के इनपुट के साथ)
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