ऑनर किलिंग मामले में आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ऑनर किलिंग मामले में आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झूठी शान की खातिर हत्या के मामले में एक आरोपी को राजस्थान हाई कोर्ट से दी गई जमानत रद्द कर दी है. मामला साल 2017 का है, जिसमें केरल के एक युवक की कथित तौर पर अन्य जाति की राजस्थान की युवती से शादी करने पर हत्या कर दी गई थी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मारे गए युवक अमित नायर के साले और आरोपी मुकेश चौधरी को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की जमानत रद्द करने का आदेश उसकी बहन ममता नायर की याचिका पर दिया है. ममता ने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ अगस्त 2015 में अमित से शादी की थी. अमित जयपुर की रहने वाली ममता के भाई मुकेश का दोस्त था. दो साल बाद मई 2017 में ममता के माता-पिता जीवनराम चौधरी और भगवानी देवी ने अपने दामाद अमित नायर की कथित तौर पर जयपुर में हत्या करने की साजिश रची.
पुलिस ने बताया कि ममता के माता-पिता एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उसके घर में घुस आए और उस व्यक्ति ने अमित को गोली मार दी. उसका एक दूसरा साथी बाहर खड़ी कार में उनका इंतजार कर रहा था. अमित की मां रमा देवी ने जयपुर में 17 मई 2017 को हत्या, आपराधिक साजिश रचने समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी.
इससे पहले 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी को जमानत दिए जाने पर कहा था कि उसे मुकदमे के परिणाम का इंतजार करना चाहिए था. राजस्थान में ऑनर किलिंग का प्रचलन है.
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