जिला प्रशासन का बड़ा फैसला: शहर में सभी रोड कटिंग अनुमतियां रद्द, 10 दिन में सड़कें बहाल करने के निर्देश

Dehradun Cancels All Road-Cutting Permissions Over Safety Violations | District Administration Action

रोड कटिंग में लापरवाही पर जिला प्रशासन का कड़ा एक्शन

शहर में सभी रोड कटिंग अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त

एक दिन में मशीनरी हटाने और 10 दिन में सड़कें पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश

आदेश के बाद भी कार्य जारी मिला तो मशीनरी व सामग्री जब्त, पुलिस कार्रवाई होगी

देहरादून | 08 फरवरी 2026

शहर में रोड कटिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जनहित एवं यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देहरादून जनपद अंतर्गत समस्त रोड कटिंग कार्यों की अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही माह जनवरी में आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से आकस्मिक परिस्थितियों में जारी की गई सभी कार्यालयीय अनुमतियां भी रद्द कर दी गई हैं।

जिला प्रशासन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे 24 घंटे के भीतर निर्माण स्थलों से अपनी मशीनरी, उपकरण एवं निर्माण सामग्री हटाएं तथा आगामी 10 दिनों के भीतर क्षतिग्रस्त सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल करें।

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (PWD), राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) एवं अन्य सड़क निर्माण से जुड़ी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर तत्काल मरम्मत एवं सुधार कार्य प्रारंभ करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शहर की सभी प्रभावित सड़कों को सुरक्षित एवं सुचारू यातायात योग्य बनाएं।

जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रोड कटिंग के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक (साइनेज), रिफ्लेक्टर, लाइटिंग तथा पैदल यात्रियों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के आवश्यक उपायों की भारी कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारी भी कार्यस्थलों पर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे थे, जिससे ठेकेदारों द्वारा नियमों की अनदेखी बढ़ती चली गई।

जिला प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षणों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पूर्व में पेनाल्टी, मुकदमे दर्ज करने एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाहियों के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात अव्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा गंभीर दुर्घटना/आपदा की आशंका बनी हुई थी। जनसुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी रोड कटिंग अनुमतियां निरस्त करने का निर्णय लिया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश जारी होने के उपरांत यदि किसी भी स्थान पर रोड कटिंग या निर्माण कार्य संचालित पाया गया तो संबंधित कार्यदायी संस्था की मशीनरी एवं निर्माण सामग्री जब्त की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि परियोजना समन्वय समिति, देहरादून द्वारा विभिन्न विभागों—उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, यूयूएसडीए सहित अन्य संबंधित एजेंसियों—को रोड कटिंग की अनुमतियां प्रदान की गई थीं। अब सभी पूर्व में जारी अनुमतियों को निरस्त करते हुए शहर में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है।

 

 

 

 

 

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