उत्तराखंड में 24 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 24 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे।
बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है। अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। उधर जिलाधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समय अवधि को लेकर शिथिलता से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हैं। प्रदेश में विवाह समारोह में 50 लोगों को आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। जरूरी जानकारी यह है कि प्रदेश से बाहर के लोगों को राज्य में आने के लिए स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। कुल मिलाकर कोरोना कर्फ्यू का समय एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और बाकी सभी नियमों को पूर्व की भांति ही रखा गया है।

Share this content:

मेमोयर्स पब्लिशिंग उत्तराखंड पत्रकारिता के उच्च मापदंडों पर निरंतर गतिमान रहने के लिए प्रतिबद्ध है. ख़बरों की निष्पक्षता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है. ख़बरों के सकारात्मक पक्ष को उजागर करना हम अपना दायित्व समझते है, हम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा समाचारों, विचारों, साक्षात्कारों की नई श्रृंखला के साथ- साथ खोजी ख़बरों को कुछ हटकर पाठकों तथा दर्शकों के सामने लाने का प्रयास कर रहे है। हमारा ध्येय है कि हमारी खबरें जनसरोकारी हो, निष्पक्ष हों, सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, पाठकों तथा दर्शकों का मार्गदर्शन करने में सहायक हो।