हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया क्योंकि नियुक्ति अवैध थी।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय

नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 15 जून को ही पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका दायर कर कहा था कि आयुर्वेद विवि में कुलपति पद पर डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। याचिका में कहा गया कि वह कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते। उनकी नियुक्ति यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत हुई है।

याचिका में यह भी कहा गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए कई प्रोफेसर की नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति करने के साथ ही कई वित्तीय अनियमितताएं भी कीं हैं। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं।

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