उत्तराखंड के कोटद्वार में व्यापारी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार जिम संचालक को मिली जमानत

उत्तराखंड के कोटद्वार में व्यापारी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार जिम संचालक को मिली जमानत

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक स्थानीय व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किए गए जिम संचालक दीपक कुमार को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है। गिरफ्तारी के अगले ही दिन शुक्रवार शाम को उन्हें उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई।

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अदालत में पेशी और जमानत की शर्तें

अधिकारियों के अनुसार, दीपक कुमार को कोटद्वार स्थित एसडीएम कोर्ट में शाम करीब साढ़े छह बजे पेश किया गया। अदालत ने उन्हें प्रत्येक पचास-पचास हजार रुपये के तीन मुचलके भरने पर जमानत दे दी। इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 130 के तहत एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि अगले छह महीनों के दौरान उन्होंने शांति व्यवस्था भंग की, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारी की शिकायत और पुलिस की कार्रवाई

यह कानूनी कार्रवाई एक स्थानीय व्यवसायी संजीव टोंक की शिकायत के आधार पर की गई थी, जिन्होंने गुरुवार शाम को पुलिस से संपर्क किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी को लेकर दीपक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, संजीव टोंक ने दीपक द्वारा शेयर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुरुवार सुबह करीब साढ़े दस बजे दीपक उनकी दुकान पर पहुंचे और कथित तौर पर उन्हें गालियां दीं तथा जान से मारने की धमकी दी।

अन्य धाराएं जोड़ी गईं

शुरुआत में इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, बाद में जांच के नतीजों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित अन्य धाराएं भी जोड़ दीं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले सामाजिक विवादों में दीपक की पिछली संलिप्तता का भी पता चला है। भीड़ जुटाने और तनावपूर्ण माहौल पैदा करने की खबरों के बाद भविष्य में अपराध रोकने के उद्देश्य से उन्हें बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गुरुवार को हिरासत में लिया गया था। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष जनवरी में कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के प्रतिष्ठान के नाम को लेकर हुए विवाद के दौरान दीपक का नाम पहली बार चर्चा में आया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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