आंवला खरीदने के नाम पर साढ़े पांच लाख की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज
रुद्रपुर। एक फर्म से सूखा आवंला खरीदने के नाम पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित फर्म मालिक की तहरीर पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पर्चेज हेड और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ओम सांई वाटर एंड हर्बल सॉल्यूशन फर्म के मालिक राजेश बाम्बा ने तहरीर में बताया 6 मार्च 2021 को पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने इंडिया मार्ट वेबसाइट पर सूखा आंवला क्रय का विज्ञापन प्रकाशित किया था। जिसके बाद उसने पतंजलि पर्चेज विभाग से संपर्क किया। जहां उसकी बात अनुज गुप्ता से हुई. दोनों के बीच डील तय हुई.पीड़ित के मुताबिक अनुज गुप्ता ने फर्म को 7 हजार किलोग्राम सूखा आंवला 144 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने का ऑर्डर दिया था और भुगतान सामान मिलने के तीन दिनों के भीतर करने का आश्वासन दिया था. अनुज गुप्ता उर्फ अमित ने कहा कि सामान के परिवहन का भाड़ा भी वह देंगे. जिसके बाद उन्होंने 5,84,388 रुपये कीमत का 13,865 किलोग्राम आंवला दो हिस्सों में पंतजलि के फर्म को भेज दिया था। माल भेजने के बाद जब भुगतान के लिए राजेश बाम्बा ने अमित उर्फ अनुज गुप्ता से संपर्क किया तो उसने बताया कि वह कोरोना के कारण आइसोलेट हैं. भुगतान के लिए पर्चेज हेड हेमंती से भी बात हो गई है। उनका आइसोलेशन पूरा होने के बाद भुगतान करवा दिया जाएगा। कई दिन बीतने के बाद भी वे लोग केवल टालमटोल करते रहे. इसके बाद मोबाइल स्वीच ऑफ हो गया।
पीड़ित राजेश बाम्बा ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की. मामले में पुलिस ने पर्चेज हेड हेमंती, मैनेजर अमित उर्फ अनुज गुप्ता एवं अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। एसओ विनोद फर्त्याल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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