दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कृति सेनन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कृति सेनन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए तीसरे पक्षों को अभिनेत्री कृति सेनन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया है। यह निर्देश ऑनलाइन मंचों पर उनकी अनुमति के बिना एआई-जनित सामग्री, मॉर्फ्ड और यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें, वीडियो या ऑडियो पोस्ट करने के साथ-साथ चैटबॉट या वॉयस मॉडल के माध्यम से उनकी नकल करने पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया है।

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न्यायाधीश पुरूषेंद्र कुमार कौरव ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों से ऐसी उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि विचाराधीन सामग्री से न केवल वादी की पहचान के व्यावसायिक मूल्य का दुरुपयोग होता है, बल्कि उनके सम्मान पर भी ठेस पहुंचती है। अदालत ने एक ऑनलाइन विक्रेता को भी सेनन के व्यक्तित्व की विशेषताओं वाले सामान बेचने से रोक दिया, क्योंकि यह सामने आया था कि उनके कुछ उत्पादों में अभिनेत्री के व्यक्तिगत जीवन की तस्वीरों का उपयोग किया गया था।

अदालत का अंतरिम आदेश और दुरुपयोग के मामले

न्यायाधीश कौरव ने 29 अक्टूबर को यह अंतरिम आदेश सेनन के उस मुकदमे पर पारित किया जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके प्रचार और गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। अभिनेत्री के वकील ने दलील दी थी कि इस दुरुपयोग में उनकी उपस्थिति की बुकिंग, माल की बिक्री, एआई चैटबॉट और सिंथेटिक वॉयस मॉडल, प्रॉम्प्ट-आधारित छवि निर्माण और पोर्नोग्राफिक डीपफेक के लिए उनके नाम, छवि, समानता और आवाज का उपयोग शामिल था।

अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया कि समाचार, समीक्षा, आलोचना, टिप्पणी, व्यंग्य, पैरोडी, कैरिकेचर या प्रशंसकों की अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते वे अदालत द्वारा निर्दिष्ट उल्लंघन की श्रेणियों के अंतर्गत न आते हों।

अन्य हस्तियों को भी मिल चुका है संरक्षण

इससे पहले भी कई जानी-मानी हस्तियों ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। इनमें अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, कंगना रनौत, जान्हवी कपूर, खुशी कपूर और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल चुकी है।

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