उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण घटना की खबर है, जिसमें नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों की जगह पर अब प्रशासक बैठेंगे

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उत्तराखंड से बड़ी खबर, नगर निकायो मे जनप्रतिनिधियों की जगह अब बैठेंगे प्रशासक, आदेश जारी
उत्तराखंड से बड़ी खबर, नगर निकायो मे जनप्रतिनिधियों की जगह अब बैठेंगे प्रशासक, आदेश जारी


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राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक-01.12 2023 को समाप्त हो रहा है, के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।