डीएम सविन बंसल का सख्त रुख — अनुमति से अधिक खुदाई पर होगी एफआईआर, जब्ती भी तय

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न एजेंसियों—यूपीसीएल, गेल, एडीबी, यूयूएसडीए आदि—को सड़क कटिंग और मोबाइल टावर लगाने की सशर्त अनुमति दी गई।

डीएम ने कहा कि बिजली, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं को भूमिगत करने के लिए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी जा रही है, जो 10 नवम्बर के बाद ही प्रभावी होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति से अधिक खुदाई, खुदी सड़क छोड़ना या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन द्वारा जब्ती, एफआईआर और विधिक कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। सभी कार्यों पर प्रशासन की क्यूआरटी (Quick Response Team) पैनी नजर रखेगी।

डीएम बंसल ने एजेंसियों को चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में देरी या लापरवाही से जनता परेशान हुई तो कार्रवाई तय होगी। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर बेरिकेटिंग, प्रकाश, सुरक्षा व्यवस्था और साइनबोर्ड अनिवार्य होंगे।

स्मार्ट सिटी उपकरणों को क्षति की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि अब स्मार्ट सिटी एनओसी के बिना कोई खुदाई नहीं होगी। उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी को यूपीसीएल, गेल, एडीबी व यूयूएसडीए के कार्यों की साइट विजिट के निर्देश दिए गए।

डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सड़क समतलीकरण की धनराशि जमा करें और पुराने कार्य पूरे करने के बाद ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी।

बैठक में एसीईओ स्मार्ट सिटी तीरथपाल सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह सहित यूपीसीएल, एडीबी, गेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन व अन्य संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

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