मतदाता पंजीकरण में राहत: निर्वाचन आयोग ने पूर्ण राज्यों में फॉर्म-6 की अतिरिक्त औपचारिकता समाप्त की
भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण ‘फॉर्म-6’ से अतिरिक्त एसआईआर (SIR) से जुड़ी घोषणा को हटा दिया है, जहां मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। आयोग के इस कदम से उन क्षेत्रों के नए मतदाताओं को राहत मिलेगी जहां यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

किन क्षेत्रों से हटाई गई घोषणा
निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां अब ईसिनेट (ECINET) ऐप-पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पोर्टल्स से इस अतिरिक्त घोषणा को पूरी तरह हटा दिया गया है। इन इलाकों में अब नए मतदाता पंजीकरण के लिए केवल निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा।
जहाँ प्रक्रिया जारी है, वहाँ लागू रहेगा नियम
आयोग की घोषणा के मुताबिक, जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां फॉर्म-6 के साथ यह अतिरिक्त घोषणा ईसिनेट पोर्टल पर उपलब्ध बनी रहेगी। इस अतिरिक्त घोषणा के अंतर्गत नए आवेदकों को खुद को या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी को किसी पूर्व गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार मतदाता सूचियों से जोड़ने वाले विवरण प्रस्तुत करने होते हैं।
आयोग का पक्ष और नियम
इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग का यह स्पष्ट करना रहा है कि फॉर्म-6 में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि यह घोषणा केवल एसआईआर के लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में जोड़ी गई थी। आयोग ने यह भी हवाला दिया कि शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में इस घोषणा को उचित ठहराया था।


