सुप्रीम कोर्ट ने थरूर और सरदेसाई समेत अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने थरूर और सरदेसाई समेत अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक



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नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर किसानों की ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) के दौरान हुई हिंसा पर कई ‘भ्रामक’ ट्वीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

हिंसा पर ‘भ्रामक’ ट्वीट करने के आरोपों को लेकर दर्ज FIR को रद्द करने की कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उन सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. जहां एफआईआर दर्ज हुई हैं.

‘ट्वीट के जरिए फैलाई गईं फर्जी खबरें’

चीफ जस्टिस कि अध्यक्षता वाली पीठ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किए जाने कि कोशिश हो रही है’. इस संबंध में अदालत ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछे, जिसके जवाब मे मेहता ने कहा, ‘फर्जी खबरें ट्वीट के जरिए फैलाई गईं कि 26 जनवरी को किसान की मौत गोली ‌से हुई’.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगली सुनवाई में देखेंगे. फिलहाल नोटिस जारी कर रहे हैं और गिरफ्तार किए जाने पर अंतरिम रोक लगाते हैं’. इस मामले पर कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने इन FIRs के खिलाफ मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरन हिंसा पर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.