दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के मद्देनजर दो जिला अदालतों में दिए ऑनलाइन सुनवाई के निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के मद्देनजर दो जिला अदालतों में दिए ऑनलाइन सुनवाई के निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी 10 अक्टूबर को होने वाले एक प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने एहतियात के तौर पर राऊज एवेन्यू और पटियाला हाउस अदालतों में कार्यवाही केवल वर्चुअल यानी ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी।

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अदालतों के लिए विशेष दिशा-निर्देश

जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी की शेष पांच जिला अदालतों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी मामले में कोई पक्षकार या उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। इसके साथ ही, यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को जल्द ही किसी अन्य तारीख के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

कैदियों की पेशी और अन्य निर्देश

आपराधिक मामलों में जेलों में बंद विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम आगामी प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

अन्य कानूनी मामले और सुनवाई

दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी राजधानी में मेट्रो स्टेशनों और रेल सेवाओं के संचालन को लेकर हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं।

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